Fundamental Rights
मौलिक अधिकार
भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मूल अधिकारों को जानना चाहिए, जो मूल अधिकार हमें संविधान द्वारा प्राप्त हुए हैं। संविधान के भाग III के अनुच्छेद 14 से 32 तक, में हमारे मूल अधिकारो का वर्णन किया गया है।
• समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
• स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
• शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
• धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
• सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
• संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)
चलिए इनका विवरण देखें;
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